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Friday, February 7, 2025 4:09:55 PM

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आबकारी दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी 

आबकारी दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी 

बहराइच 22 अप्रैल। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 अन्तर्गत जनपद के सीमावर्ती जनपदों खीरी एवं सीतापुर में 29 अप्रैल 2019 को एवं दिनांक 06 मई 2019 को जनपद बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर एवं गोण्डा में सम्पन्न होने वाले मतदान तथा 23 मई 2019 को सम्पन्न होने वाली मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच शम्भु कुमार ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, कैन्टीन एफएल-9, एफएल-16/17) दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं। बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि जनपद खीरी एवं सीतापुर मे 29 अप्रैल 2019 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जनपद खीरी एवं सीतापुर की सीमा से 08 किमी. के क्षेत्र में आने वाली जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानें 27 अप्रैल 2019 की साॅय 05ः00 बजे से 29 अप्रैल 2019 को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी। जबकि जनपद बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर एवं गोण्डा में 06 मई 2019 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानें 04 मई 2019 को साॅयकाल 05ः00 बजे से 06 मई 2019 को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी।

इसी प्रकार 23 मई 2019 को सम्पन्न होने वाले मतगणना कार्य को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार 23 मई 2019 को मतगणना के दिन मतगणना की समाप्ति तक समस्त फुटकर एवं थोक बिक्री की आबकारी दुकानंे (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, एफएल-16/17) पूर्णतया बन्द रहेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने सीमावर्ती जनपदों लखीमपुर खीरी, सीतापुर तथा बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजा है कि जनपद बहराइच में 06 मई 2019 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अपने-अपने जनपदों में बहराइच की सीमा से 08 कि.मी. की परिधि में आने वाली फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानों को पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र बहराइच को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में बन्दी के आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करायें। इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक बहराइच से भी अपेक्षा की है कि आबकारी दुकानों की बन्दी का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

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