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Friday, February 14, 2025 1:37:57 AM

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स्टार प्रचारकों के व्यय अनुवीक्षण के लिए आयोग ने जारी किये दिशा निर्देश

स्टार प्रचारकों के व्यय अनुवीक्षण के लिए आयोग ने जारी किये दिशा निर्देश

बहराइच 20 अप्रैल। किसी भी अभ्यर्थी के जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं वहाॅ के निवास/भोजन व्यवस्था सहित सभी व्यय उस विशेष अभ्यर्थी के व्यय लेखों में शामिल किये जायेंगे बशर्ते स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो तथा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के उद्देश्य से वाणिज्यिक होटल या लाॅज में रहते हुए ऐसी भोजन व्यवस्था तथा निवास का खर्च इस बात की परवाह किये बिना किया है कि अभ्यर्थी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की वाणिज्यिक भोजन व्यवस्था तथा निवास के बाज़ार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जायेगी चाहे वह भोजन व्यवस्था/निवास सम्मानसूचक ही उपलब्ध कराए गए हों। यदि स्टार प्रचार एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात में बाॅट दिया जायेगा। आयोग की ओर से इस प्रकार के सभी मामलों में नोटिस जारी कर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया है।

ऐसे मामलों में जहाॅ यदि किसी अन्य राजनैतिक पार्टी/पार्टी का स्टार प्रचारक, अभ्यर्थी की सहयोगी पार्टी की रैली में हिस्सा लेता है और अभ्यर्थी का नाम लेता है या अभ्यर्थी के साथ मंच बांटता है तो सहयोगी पार्टी के प्रचारक का निर्वाचन क्षेत्र तक का यात्रा व्यय छूट प्राप्त नहीं है, इसे अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जायेगा।

ऐसे मामलों में यदि नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली/बैठक, जहाॅ नेता निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ मंच साझा करते हैं तो बैठक का व्यय उस नेता तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में विभाजित किया जायेगा। तथापि, यदि स्टार प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ रैली/बैठक में हिस्सा लेता है तो बैठक का व्यय ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में समानुभाजित किया जाएगा जिनके लिए निर्वाचन प्रचार किया जा रहा है तथा ऐसी रैली/बैठक आयोजित की गई है तथा उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आयोजित रैली/बैठक का कोई भी हिस्सा नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन व्यय में नहीं जोड़ा जायेगा।

यदि कोई परिचारक, जिसमें सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक या पार्टी के केाई सदस्य सहित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जो सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, या इलेक्ट्रानिक या प्रिन्ट मीडिया का कोई प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उनके वाहन/विमान/हेलिकाप्टर आदि में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा खर्च राजनीतिक पार्टी के खाते में पूरी तरह बुक किया जाएगा बशर्ते कि नेता (स्टार प्रचारक) के साथ ट्रान्सपोर्ट का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में किसी भी तरीके की भूमिका नहीं निभाता हो। हालांकि, यदि नेता के साथ ट्रान्सपोर्ट का उपयोग करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो तो नेता के यात्रा व्यय के 50 प्रतिशत का ऐसे अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा।

आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 2 की परिभाषा के अनुसार राजनैतिक दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम राजनैतिक दल द्वारा निर्वाचन के लिए जारी अधिसूचना की तारीख से 7 दिन की अवधि के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित करना होगा तथा ऐसे नेता, भारत निर्वाचन आयोग और सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके नाम सहित प्राप्त की गई सूची की तारीख से लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन छूट प्राप्त करने के प्रात्र होंगे। तथापि, यदि नेता (स्टार प्रचारक) किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन भी लड़ रहा है तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर उपगत यात्रा व्ययों हेतु तथा यात्रा व्ययों सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र में उसके द्वारा आयोजित बैठक या रैली पर होने वाले व्यय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन वह किसी लाभ का हकदार नहीं होंगे।

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