बहराइच 30 मार्च। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच सी.पी. यादव ने बताया कि सरचार्ज समाधान योजना अन्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए बिल की अवशेष धनराशि जमा करने के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित है। श्री यादव ने ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ताओं, जिन्होंने सरचार्ज समाधान योजना के तहत पंजीकरण करा रखा है, से अपेक्षा की है कि 31 मार्च 2019 तक बिल की अवशेष धनराशि अनिवार्य रूप से जमा कर योजना का लाभ प्राप्त करें। श्री यादव ने बताया कि अवशेष बिल की धनराशि जमा न करने पर जमा की गयी धनराशि में से रू. 2,000=00 ज़ब्त करते हुये छूट समाप्त कर दी जायेगी तथा विद्युत विच्छेदन एवं आर.सी. जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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