बहराइच 23 मार्च। लोकसभा सामान्य निवार्चन-2019 में वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशियो द्वारा यदि आदर्श आचार संहिता की सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में सी विजिल एप के माध्यम से त्वरित एवं तत्काल कार्रवाई की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराये गये सी विजिल एप को कोई भी व्यक्ति एन्ड्रायड मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर लोड कर सकता है। डाउनलोड करते ही एप सक्रिय हो जायेगा और जीपीएस लोकेशन के ट्रेस होते ही उस जगह की नज़दीकी फ्लाइंग स्क्वायड टीम 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुॅच कर अपेक्षित कार्यवाही करेगी। ऐसे सभी मामलों को हैण्डिल किये जाने के उद्देश्य से समस्त फ्लाइंग स्क्वायड टीम वाहनों को ग्राउण्ड पोजीशनिंग सिस्टम से लैस किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी 2019 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट लाॅच किया गया सी विजिल एप का प्रोमों सभी एंड्राइड फोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान यदि किसी शहरी अथवा ग्रामीण मतदाता को यह लगता है कि उसके आस-पास या उनके क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसा कोई कार्य हुआ है तो वह अपने एंड्राइड मोबाइल से उसी वक्त उसकी फोटो या वीडियो बनाकर सी विजिल ऐप पर डाल सकता है। यह शिकायत आनलाइन होते ही तत्काल एप सक्रिय होगा और जीपीएस प्रणाली से वह लोकेशन ट्रेस की जाएगी जहाॅ पर शिकायतकर्ता द्वारा उल्लंघन की बात बताई गयी है। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जायेगा।
गौरतलब है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में क्रियाशील फ्लाइंग स्क्वायड टीमों में जो भी टीम शिकायतकर्ता द्वारा बतायी गयी लोकेशन से सबसे करीब होगी उसे मौके पर भेजा जायेगा। एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 मिनट के अन्दर फ्लाइंग स्क्वायड दल मौके पर पहुॅच कर कार्रवाई करेगा। इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत टीम लीडर को मौके से ही आयोग को यह भी बताना होगा कि शिकायत सही है या गलत। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को एक ओटीपी प्राप्त होगी जिसे अपने मोगाइल पर डालकर ही टीम अधिकारी अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना, रूपये बांटना, साड़ी या वस्त्र बांटना, किसी के घर की दीवार पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाना, अपने हक में मतदान के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन या धमकी देना, प्रचार के दौरान आपत्ति जनक भाषण देना संज्ञीय अपराध कहलायेगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






