बहराइच 23 मार्च। तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम खम्हरियाशुक्ल निवासी तिलकराम पुत्र स्व. रामहेतु ने 18 मार्च को जनता दर्शन के समय जिलाधिकारी शम्भु कुमार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उसके पिता स्व. रामहेतु नाम मौजा खम्हरिया शुक्ल, खम्हरिया हरदौपट्टी व रमपुरवा में कृषि योग्य भूमि है। आवेदनकर्ता द्वारा बताया गया कि 28 दिसम्बर 2018 को उसके पिता की मृत्यु हो जाने उपरान्त उसके द्वारा 30 दिसम्बर को अपने सभी भाईयों व माताजी का आधार कार्ड व पुरानी खेतौनी एवं खर्चा इत्यादि दे दिये जाने के बावजूद हल्का लेखपाल लल्लूराम द्वारा वर्तमान प्रधान के राजनैतिक दबाव के कारण उसकी वरासत दर्ज नहीं की गयी है। फरियादी ने बताया कि इसी बीच उसके भाई संतोष कुमार उर्फ पकुला की भी अचानक 30 जनवरी 2019 को देहान्त हो गया है। इस स्थिति का अत्यन्त कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी श्री कुमार ने 18 मार्च को ही उप जिलाधिकारी महसी को दूरभाष द्वारा शिकायतकर्ता की खतौनी में वरासत दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये साथ ही इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरासत दर्ज खतौनी के साथ तथा शिकायर्ता को 23 मार्च 2019 को पूर्वान्ह में अपने चैम्बर में तलब कर ग्राम खम्हरियाशुक्ल निवासी तिलकराम पुत्र स्व. रामहेतु को खतौनी सौंप दी। जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण में शिथिल पर्यवेक्षण के लिए उप जिलाधिकारी महसी सुरेन्द्र नरायण त्रिपाठी तथा क्षेत्र चाॅदपारा के राजस्व निरीक्षक राम चन्दर गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया जा रहा है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जिसके कारण आमजन को छोटे-छोटे कामों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी महसी व राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया है कि अपना लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को सचेत किया गया है कि नियत समय से तथा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी महसी को यह भी निर्देश दिया है कि तहसील अन्तर्गत अभियान चलाकर वरासत से सम्बन्धित प्रकरणों को समय से निस्तारण करायें। किसी भी आवेदन-कर्ता को अनावश्यक रूप से दौड़ाया न जाये। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता तिलकराम को पारिवारिक लाभ योजना व मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से नियमानुसार आच्छादित भी किया जाय। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी महसी ने हल्का लेखपाल लल्लूराम को दो माह से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद आर.सी. 9क भरकर आदेश हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर आरोप-पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि 15 दिवस के अन्दर आरोप के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण जाॅच अधिकारी/तहसीलदार महसी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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