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Sunday, February 9, 2025 6:39:52 AM

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निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में डीएम ने लागू की गई धारा-144, उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्यवाही

निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में डीएम ने लागू की गई धारा-144, उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्यवाही

गोंडा। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसन ने निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दी है। यह जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार गोण्डा में 06 मई 2019 को मतदान तिथि नियत है। जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने हेतु कटिबद्ध है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाले निर्वाचन कार्यक्रमों के अवसर पर जनपद के विभिन्न मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कतिपय असामाजिक, जातिवाद, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं जिसको रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गए है।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने साथ किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या कुन्द वस्तुओं, जिन्हे फेंककर प्रहार किया जा सकता है तथा लाठी, डण्डा लेकर सम्पूर्ण जनपद की सीमा में नहीं चलेगा और न एकत्रित ही करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, होमगार्ड, पी0आर0डी0, सरकारी कर्मचारियों तथा रोगी एवं अपंग व्यक्तियों, जो अपने सहारे के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय व्यक्ति जो कृपाण धारण करते हैं, उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा, परन्तु यदि वे किसी हिंसात्मक अथवा अवांछनीय गतिविध में लिप्त पाये जायेंगे तो उनके पास उपलब्ध हथियार जमा कराकर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता न तो आम सभा का आयोजन करेगा, न जुलूस निकालेगा और न धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा और न इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस में भाग लेगा और न भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करेगा। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, वर यात्रा, परम्परागत धार्मिक जुलूसों व समारोहों पर लागू नहीं होगा।

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