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Monday, February 17, 2025 7:40:32 AM

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राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया गया आचार संहिता का पाठ

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया गया आचार संहिता का पाठ

श्रावस्ती:लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आर्दश आचार संहिता का सभी राजनैतिक दल एवं उनके प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त आदर्श आचार संहिता की बुकलेट को बारीकी से अध्ययन करके उसका अक्षरशः पालन भी सुनिश्चित करायें तथा आयोग के मंशानुरूप निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण ढंग से चुनाव को सम्पन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभावें। यदि किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेण्ट अथवा समर्थक द्वारा आर्दश आचार संहिता का उल्लघंन करते पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, चाहे वह व्यक्ति प्रभावशाली क्यो न हो। उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक पार्टियों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने दिया है। उन्होने जोर देते हुए कहा की भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार भयमुक्त वातारण में निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, इस लिए यदि कोई भी व्यक्ति आर्दश आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी। उन्होने यह भी कहा है कि ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेेगें जिससे किसी धर्म (मजहब) सम्प्रदाय, जाति या सामजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावनाओं का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा और पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजा घर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बिन्धित अन्य कार्यो हेतु नही किया जायेगा। मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाॅटना आचार संहिता का उल्लघंन करता है तो निश्चित की कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति जूलूस निकालना, बैठक या सम्मेलन करना पूर्णतयाः प्रतिबन्धित हैं। घर-घर वोट मांगने हेतु भीड़ लेकर घूमना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सोशल मीडिया से प्रचार करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जायेगा। किसी भी राजनेतिक दलों या उनके समर्थको द्वारा बिना अनुमति सोशल मीड़िया से प्रचार किया गया तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर एकाउन्ट, यूटूब, विकीपीड़िया जैसे सोशल मीड़िया की पूरी निगरानी की जा रही है। इस पर पोस्ट करने वाले कमेन्ट, फोटो, वीडियों, आडियों क्लिप या मैसेज पर 24 घण्टे निगरानी की जा रही है। सोशल मीड़िया पर गलत अथवा भ्रामक सूचना डाल कर सनसनी फैलाने की कोशिस करने वाले जेल जायेगें। बिना अनुमति किसी दल अथवा प्रत्याशी का प्रचार किया गया तो उसके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ राजनैतिक दलों में क्रमशः समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पाण्डेय, इण्डिन नेशनल कांग्रेस के अमन पाण्डेय, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार, राष्ट्रीय लोक दल के राज कुमार ओझा सहित अपर जिलाधिकारी योगानन्द पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक बी0सी0 दूबे, वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीष कुमार सहित निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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