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Sunday, April 20, 2025 2:49:07 AM

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हत्या के प्रयास का तीसरा अभियुक्त एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

हत्या के प्रयास का तीसरा अभियुक्त एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

बहराइच. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डा0 गौरव ग्रोवर द्वारा अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये कड़े दिशा- निर्देश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अजय प्रताप व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पयागपुर/नगर महोदय श्री नरेश सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अफसर परवेज के द्वारा टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 07.02.2019 को टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 73/19 धारा- 323/504/506/307 भा0द0वि0 व 7 CLA एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त फैज खान उर्फ जियाउल हसन को जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनाँक 05/02/2019 को मार पीट गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर व जान से मारने नीयत से मुकदमा वादी मेराज पुत्र शरीफ बंजारा निवासी मोहल्ला बंजारा थाना दरगाह शरीफ बहराइच के भाई महफूज व अन्य तीन को गोली मारी थी, को अथक प्रयास कर मुखबिर की सूचना पर समय 20:30 बजे दरगाह शरीफ से अनारकली जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले रेलवे लाइन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 2 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना में नामित अभियुक्त मानू पुत्र शब्बन उर्फ शोएब को दि0- 06.02.2019 को गिरफ्तार किया गया था तथा दि0- 06.02.2019 को ही रात्रि में ही अभियोग में नामित अभियुक्त बाबू उर्फ राजू पुत्र शकील पेन्टर को जो हत्या लूट डकैती जैसे जघन्य अपराधों का शातिर अपराधी है को गिरफ्तार किया गया था तथा उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी पिस्टल बरामद की गई थी। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण ¬¬¬- इस जनपद में पूर्व मे नियुक्त आरक्षी वारिस अली द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। जिससे अभियुक्तगण का0 वारिश अली से नाराज रहते थे। दि0- 05.02.2019 को का0 वारिश अली कैलाश होटल के पास शराब की दुकान के सामने आया था, वहाँ पर अभियुक्तगण मौजूद थे। का0 वारिश अली के जाने के बाद अभियुक्तगण द्वारा का0 वारिश अली पर अभद्र कमेंट किया जा रहा था, जिसका विरोध वहाँ पर मौजूद वादी पक्ष के नदीम आदि द्वारा किया गया जिस पर दोनों पक्षों में इस बात को लेकर व शराब का पैसा मांगने को लेकर कहा सुनी व मामूली विवाद हुआ। अभियुक्तगण वहाँ से चले गए वादी पक्ष ने अब्दुल कादिर के आटो पार्टस रिपेयर की दुकान के पास खड़ी अभियुक्त अब्दुल रहमान की डी0सी0एम गाड़ी की हवा निकाल दी। थोड़ी देर बाद अभियुक्तगण फैज खान उर्फ जियाउल हसन, बाबू उर्फ राजू, अब्दुल रहमान एंव मानू असलहों से लैस होकर उक्त डी0सी0एम0 लेने आए और वहाँ मौजूद नदीम, अब्दुल कादिर, महफूज एंव अनीश को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। वादी मेराज की सूचना पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-
फैज खान उर्फ जियाउल हसन पुत्र राजू झब्बर निवासी- मोहल्ला कासिमपुरा निकट- आजाद इण्टर कालेज थाना- कोतवाली नगर जनपद- बहराइच हाल पता- ब्लाक नं0- 75, कमरा नं0- 928, गुल्लावीर कालोनी थाना- दरगाह शरीफ जनपद बहराइच
गिरफ्तारी टीम का विवरणः-
1.प्रभारी निरीक्षक अफसर परवेज थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच 2. व0उ0नि0 विजय कुमार सिंह, थाना दरगाह शरीफ, बहराइच
3.उ0नि0 उमाकांत मिश्रा थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच। 4. उ0नि0 सौरभ सिंह थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच।
5. का0 शमशाद, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच। 6. का0 योगेन्द्र यादव, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच
7.का0 वीरपाल, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच
बरामदगी:- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
अभियुक्त फैज खान उर्फ जियाउल हसन के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-
1.मु0अ0सं0 73/19 धारा 323/504/506/307 भा0द0वि0 व 7 CLA Act थाना दरगाह शरीफ
2. मु0अ0सं0 79/19 धारा 3/25 A. Act थाना दरगाह शरीफ
अभियुक्त बाबू उर्फ राजू के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-
1. मु0अ0सं0 355/17 धारा 302/394/411/120B भा.द.वि., थाना दरगाह शरीफ
2. मु0अ0सं0 775/17 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम, थाना दरगाह शरीफ
3. मु0अ0सं0 148/18 धारा 395,397,412 भा.द.वि. कोतवाली नगर
4.मु0अ0सं0 73/19 धारा 323/504/506/307 भा0द0वि0 व 7 CLA Act थाना दरगाह शरीफ
5. मु0अ0सं0 76/19 धारा 3/25 A. Act थाना दरगाह शरीफ

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