नवागत फरेंदा एसडीएम दिनेश मिश्रा अभय कुमार गुप्ता व सर्किल ऑफिसर फरेंदा सुनील दत्त दुबे ने संयुक्त रूप से दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व पटाखा व भद्रकाली संगठन के साथ आज बृजमनगंज थाने पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सीओ फरेंदा ने बताया की सभी बाजारों में पटाखा बेचने एवं आतिशबाजी बेचने के स्थान प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर अथवा सड़क के किनारे आतिशबाजी नहीं बेचेगा किसी भी दशा में आतिशबाजी का भंडारण नहीं करेगा आतिशबाजी विक्रय केंद्रों पर अग्निशमन यंत्रों को रखने की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आतिशबाजी अवैध मानते हुए जब्त कर ली जाएगी। आतिशबाजी के लिखने के लिए अस्थाई लाइसेंस 2 दिन के लिए दिए जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे दीपावली के दिन साय 2 घंटे सायं 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक आतिशबाजी जलाने की छूट दी जाएगी।बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति अगर आतिशबाजी अथवा कोई भी विस्फोटक पदार्थ बेचता है तो उसके खिलाफ मुकदमा काम करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जुआ अनुवाद रूप से प्रतिबंधित है अगर कोई भी व्यक्ति संगठित तरीके से जुआ खिलबाता है तो उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी।इस मौके पर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, नगर के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि दिलीप चौधरी, गुलाब चौरसिया, अमित पासवान, रवि वर्मा,सूरज सिंह जायसवाल बबलू सिंह ,योगेंद्र यादव, आशीष जायसवाल,मदन गोपाल यादव, लेखपाल अशोक मिश्रा,आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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