बहराइच 07 फरवरी। प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 4ः00 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर, बहराइच एवं कलेक्ट्रेट व जनपद बहराइच की समस्त तहसीलों में आयोजित की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद में लम्बित अधिक से अधिक से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, एमएसीटी के लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकंर याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम वादांे, भूमि अधिग्रहण वादांे, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलिटीगेशन मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित एवं प्रकरण धारा 138 पराक्रम्य लिखिल अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादो विद्युत एवं जल बिल विवाद से सम्बन्धित प्रीलिटीगेशन वादों का अधिकाधिक संख्या मे निस्तारण किया जायेगा।
सचिव श्रीमती यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निस्तारित वाद में किसी भी पक्ष की ना तो हार होती है और न ही जीत। सुलह-समझौते के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होने के कारण दोनों ही पक्षों की जीत होती है। सचिव द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालक अपने चालानों का निस्तारण भी करा सकते हैं। अतएव जन सामान्य से अपील की है कि वह 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में वादों को, नियत करवाकर सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाये और उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये।
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