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Wednesday, February 12, 2025 10:46:59 AM

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गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 06 व्यक्तियों को 06 माह तक थानो पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 06 व्यक्तियों को 06 माह तक थानो पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच 17 फरवरी। जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 04 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 06 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना हरदी अन्तर्गत ग्राम कलहंसपुरवा दा. पूरेगंगा प्रसाद नि. मुनब्बर पुत्र उस्मान अली, थाना खैरीघाट अन्तर्गत ग्राम गडरियनपुरवा दा. बहोरिकापुर नि. कासिम पुत्र चिरकू तथा मटेराकलां नि. बृजेश कुमार पुत्र मौजीलाल अवस्थी तथा थाना मुर्तिहा के सहजरामपुरवा दा. मंझरा नि. देशराज पुत्र चेतराम को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना खैरीघाट अन्तर्गत ग्राम प्रधानपुरवा दा. मांझादरियाबुर्द नि. श्रवण कुमार यादव पुत्र किसाने यादव, बाजपुरवा दा. एकघरा नि. बसन्त सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह व बेहड़ा नि. राम सुमिरन पुत्र झगरू, थाना नवाबगंज के बक्शीगांव नि. पुतई उर्फ मोहम्मद जाहिद खाू पुत्र भल्लर तथा थाना विशेश्वरगंज के ग्राम गंगवल बाज़ार नि. इस्लाम व असलम पुत्रगण हनीफ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को माह में 02 बार उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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