बहराइच 11 अप्रैल। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे शिक्षित बेरोजगार नव-युवक, नव-युवतियों से आवेदन आंमत्रित किये जाते है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वंय उद्योग लगा कर स्वावलंबी बनना चाहते है। योजनान्तर्गत सेवा उद्योग हेतु रू. 10.00 लाख एवं विनिर्माण हेतु रू. 25.00 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य है। योजनान्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान, इसी प्रकार समस्त मंहिलाए, अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत अनुदान व स्वयं का 5 प्रतिशत अशंदान का प्रविधान है। योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 18 से 50 वर्ष तथा रू. 5.00 लाख से ऊपर प्रोजेक्ट हेतु न्यूनतम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है तथा लाभार्थियों के चयन में परंपरागत कारीगर, ग्रामोद्योग विषय को लेकर उत्तीर्ण, आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक, एम.बी.ए., बी.बी.ए. प्रशिक्षित तथा अनुभवी आवेदकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। इच्छुक नव-युवक एवं नव-युवतियों से अपेक्षा है कि वे आवश्यक प्रपत्रों यथा (पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि के साथ खादी आयोग के ई-पोर्टल केवीआईसी ऑनलाइन डाट जीओवी डाट इन पर केवीआईबी एजेन्सी चयन कर आवेदन करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के दूरभाष नं. 05252-297928 पर सम्पर्क करें।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






