बहराइच 21 अपै्रल। जनपद में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देश पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान मदरसा हिदातुल इस्लाम के सामने करबला मैदान, नानपारा-बाईपास रोड़ पर दो स्थानों पर अगल-बगल लगभग 260 घन मी. व 30 घन मी. साधारण बालू का भण्डारण पाये जाने पर खान अधिकारी शैलेन्द्र कुमार द्वारा शरफुद्दीन पुत्र सालारू नि. हमजापुर घोसियाना, बहराइच के विरूद्ध थाना रामगांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
यह जानकारी देते हुए खान अधिकारी ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान शरफुद्दीन पुत्र सालारू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा साधारण बालू का भण्डारण करके बेचा जा रहा है। शरफुद्दीन बालू के सम्बन्ध मे कोई अभिलेख व ईएमएम-11 मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। सम्बन्धित द्वारा राज्य सरकार के राजस्व की चोरी के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) 2018 के उल्लंघन के साथ-साथ चोरी से अवैध खनन/परिवहन करके बालू का भण्डारण किया गया है जोकि उ.प्र. उपखनिज (परिहार) यथा सशोधित नियमावली 2021 के नियम 58 व 72 तथा खान एवं खनिज विनियमन (अधिनियम) 1957 के नियम 21 (4) का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित थाने में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
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