बहराइच 09 मई। जनपद में 14 मई 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से शमनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, श्रम बाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दाण्डिक वाद, वैवाहिक बाद, भूमि अध्याप्ति याद, सेवानिवृत्ति के परिलाभों से सम्बन्धित मामलों के साथ-साथ राजस्व वादों तथा अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी आकर सुलभ, सफल और शीघ्र न्याय पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है। श्रीमती यादव ने बताया कि लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं है तथा कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं आपसी समझौते पर आधारित है। यातायात सम्बन्धी चालानों को वेबसाइट के द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण कराये जाने की भी सुविधा है।
सचिव श्रीमती यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो वादकारी सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण चाहते हैं उन्हें सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय में मात्र एक आवेदन प्रस्तुत कर अपने बाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना होगा। श्रीमती यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर 1800-4190234 पर सम्पर्क कर अन्य ज़रूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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