बहराइच 07 जून। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से स्टाम्प कमी से सम्बन्धित वादों के निस्तारण के लिए समाधान योजना लागू की गयी है। यह समाधान योजना 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगी। समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाद में स्टाम्प कमी की धनराशि व नियमानुसार ब्याज के साथ 100 रूपये का टोकन अर्थ दण्ड जमा कराकर वाद का निस्तारण किया जाना है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी मनोज ने बताया कि जनपद के स्टाम्प कलेक्टरों यथा जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालयों में स्टाम्प कमी के विचाराधीन वादों में यदि पक्षकार चाहें तो समाधान योजनान्तर्गत स्टाम्प कमी की धनराशि व नियमानुसार ब्याज के साथ 100 रूपये का टोकन अर्थदण्ड जमा करने के लिए प्रार्थना प्रस्तुत कर सकते हैं। यह समाधान योजना 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगी।
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