बहराइच 03 दिसम्बर। नगा मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बहराइच ने अजीत प्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह व श्रीमती सारिका सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला/ग्राम डिगिहा, बहराइच थाना-देहात कोतवाली, बहराइच को निर्देशित किया है कि 09 दिसम्बर 2022 को न्यायालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
नगर मजिस्ट्रेेट ने बताया कि अजीत प्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह व श्रीमती सारिका सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह द्वारा भवन मानचित्र संख्या 101 दिनांक 21 मई 2022 की स्वीकृति के पूर्व ही लोवर ग्राउन्ड फ्लोर से द्वित्तीय तलो तक होटल का अवैध निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जिसके विरुद्ध आर.बी.ओ. एक्ट 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत 17 सितम्बर 2022 को सम्बन्धित को कारण दिखाओ नोटिस निर्गत किया की गई और तथा 06 अक्टूबर 2022 को न्यायालय पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु डाक अप्राप्त सहित वापस आ गई। नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि 09 दिसम्बर 2022 को न्यायालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने बाद में कुछ नहीं कहना है और अन्तिम आदेश पारित कर दिया जायेगा।
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