बहराइच 23 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋण लाभार्थियों के हित के दृष्टिगत ऋण वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। यह योजना 15 दिसम्बर, 2022 से 30 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना को लागू किये जाने से ऐसे ऋण ग्रहीतो को विशेष लाभ होगा जो किन्ही कारणवश अभी तक अपने देय किश्तों को समय से जमा नहीं कर सके थे और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त मूलधन पर दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कुल बकाया धनराशि अधिक हो गयी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) बहराइच रमाशंकर ने उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित मार्जिन-मनी, अनुविनि एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजनान्तर्गत समस्त ऋण बकायेदारों से अपेक्षा की है कि एकमुश्त धनराशि जमा करके देय अवधि के पश्चात सम्पूर्ण ब्याज में प्रदान की जा रही छूट की सुविधा लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि कोई भी इच्छुक ऋण बकायेदार किसी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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