बहराइच 12 जनवरी। तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अन्तर्गत ग्राम मनगोडिया परगना हमीरपुर के गाटा सं. 887मि. रकबा 3.542 हे. भूमि जिसकी लम्बाई 46 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर व गहराई 75 मी. में 1587 घन मी. साधारण बालू का अवैध खनन करने पर भूमि के संयुक्त खातेदार राममूरत पुत्र हीरालाल के विरूद्ध जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अवैध रूप से खनित मात्रा 1587 घनमीटर साधारण बालू पर रायल्टी रू. 1,03,155=00 खनिज मूल्य रू. 5,15,775=00 एंव अर्थदण्ड रू. 5,00,000=00 कुल रू. 11,18,930=00 की राजस्व क्षति आप द्वारा की गयी है, जो उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, तथा नियम 58 के तहत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।
इसी प्रकार तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अन्तर्गत ग्राम परवानी गौढ़ी के गुरूनानक कालोनी स्थित श्रीमती सुचित्रा देवी के साधारण बालू भण्डारण स्थल की जांच में वरिष्ठ खान अधिकारी बहराइच मिथलेश कुमार पाण्डेय ने पाया कि अवैध रूप से 120 घन मीटर साधारण बालू अनुज्ञा समाप्त के पश्चात भण्डारित पाया गया साथ ही क्रय-विक्रय का कोई भी रजिस्टर भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि सम्बन्धित को 23 जून 2022 से 23 दिसम्बर 2022 तक कुल छः माह हेतु 05 हजार घन मीटर साधारण बालू भण्डारण का लाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था।
अनुज्ञा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात साधारण बालू का अवैध भण्डारण एवं परिवहन करना उ.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन एंव भण्डारण) नियमावली 2018 यथा संशोधित प्राविधानित नियम 13 (1) के तहत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये प्राविधानित नियम के तहत रू. 5,00,000=00 तक की शास्ति और रायल्टी सहित खनिज मूल्य वसूल किये जाने का प्राविधान है।
डीएम द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से अवैध खनन के लिए गाटा स्वामित्व राममूरत पुत्र हीरालाल तथा अवैध भण्डारण व परिवहन करने के लिए श्रीमती सुचित्रा देवी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिवस के अन्दर सतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर गुण-दोष के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित स्वंय उत्तरदायी होंगे।
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