बहराइच 18 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के खण्ड स्नातक गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 हेतु 30 जनवरी 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 10 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, पैन कार्ड, सांसदों, विधायकों/षार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड, शैक्षिक संस्थाओं जिनसे सम्बन्धित शिक्षक/निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्व विद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बंधी मूल प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
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