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Tuesday, April 29, 2025 11:00:31 AM

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सूचना आयुक्त की सुनवाई में 51 प्रकरणों का हुआ निस्तारण

सूचना आयुक्त की सुनवाई में 51 प्रकरणों का हुआ निस्तारण

बहराइच 19 जनवरी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रचलित वादों की सुनवाई तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु 05 दिवसीय जनपद भ्रमण पर आये राज्य सूचना आयुक्त श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास व नगर निकाय, पुलिस, सिंचाई सहित अन्य विभागों के आयोग स्तर पर प्रचलित 56 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 51 का निस्तारण वांछित सूचना के साथ किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अपरान्ह में जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के जलशक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार, गन्ना, पशुधन, दुग्ध विभाग, अल्पसंख्यक, श्रम एवं सेवायोजन, लोक निर्माण, नगर विकास, आबकारी, उर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा विभाग के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का पालन करें। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का 30 दिवस में निस्तारण करते हुए सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सूचना उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फरियादी को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं और आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रपत्र भी संलग्नक करें, ताकि फरियादी आपकी कार्यवाही से संतुष्ट हो जाए। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी व भ्रामक सूचना कदापि न दें। श्री सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजिका रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित किया जाए।

आयुक्त ने कहा कि यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से सम्बन्धित नही है, तो 05 दिवस के भीतर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगना वादी का अधिकार है तथा सूचना देना जन सूचना अधिकारी को वैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि अपने पदेन उत्तरदायित्वों के साथ-साथ जन सूचना अधिकारी के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी 30 दिवस के भीतर अवश्य करें।

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, उप जिलाधिकारी पयागपुर दिनेश कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, जिला विद्यालय निरीक्षक जय प्रकाश सिंह सहित बहराइच व श्रावस्ती जनपदों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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