बहराइच 10 मार्च। अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव मनोज कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिला कारागार, बहराइच में महिला बंदियों के हितार्थ शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित रिसोर्स पर्सन श्रीमती माधुलिता मिश्रा, श्रीमती पैकर जमाल व राम अधार यादव ने महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार, भरण-पोषण, विवाह और तलाक, न्यायिक विच्छेद, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निस्तारण) अधि. 2013, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005, बाल विवाह प्रतिष्ध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिष्ध कानून, 1961, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पास्को) 2012, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण(निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिला के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दी।
शिविर के दौरान मौजूद महिलाओ को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान बन्दी महिलाओं का आहवान किया गया कि अपने अधिकारों के जागरूक होकर महिलाओं के हितार्थ संचालित योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं।
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