बहराइच 29 सितम्बर। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ दिनेश चन्द्र द्वारा जनपद बहराइच के आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-16/17,
02 अक्टूबर को बन्द रहेगी आबकारी की दुकानें


