बहराइच 29 सितम्बर। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ दिनेश चन्द्र द्वारा जनपद बहराइच के आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-16/17, एफएल-39, एल-1 एवं भांग दुकानों आदि) को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 02 अक्टूबर 2022 को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिये गये है। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।
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