यूपी जिले : के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की दैवी आपदा या किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजन या आश्रित को पांच लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। किसानों के साथ ही बटाईदारों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इसी तरह दैवी आपदा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना में किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य के दिव्यांग होने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। अब किसान और उसके परिवार के अलावा बटाई पर खेती करने वाले बटाईदार को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इस योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना 14 सितंबर 2019 यानी पिछले साल से लागू मानी जाएगी।
फैसले की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस योजना के नाम के साथ मुख्यमंत्री जोड़ा गया है। योजना की खास बात यह है कि इस योजना के दायरे में अब किसानों के साथ उनके परिवारों और बटाईदार को भी लाया गया है। पहले केवल किसान ही इस योजना के दायरे में आते थे।
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