बहराइच 20 अप्रैल। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-तीन स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। जनपद में गठित की गयीं सभी एस.एस. टीमें अधिसूचना जारी होने की तिथि से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय है। निर्वाचन की शुचिता को बनाये रखने के लिए गठित टीमें पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चो, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सुरेश वर्मा ने बताया कि सभी एस.एस. टीमें व्यय संवेदनशील बस्तियों में चेक पोस्ट स्थापित कर अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखेंगी। सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि जांच के लिए की जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करते हुए उसका वीडियो तैयार करेंगी या सीसीटीवी में पूरी जाॅच प्रक्रिया को रिकार्ड करेंगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्टैटिक सर्विलांस टीमों में तैनात मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच को दैनिक कारगुज़ारी की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और उसकी एक-एक प्रति रिटर्निंग आफिसर, पुलिस अधीक्षक, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक को भी उपलब्ध करायेंगे। एस.एस. टीमों की ओर से उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट को संकलित कर ई-मेल/फैक्स के माध्यम से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
जिले में तैनात सभी एस.एस. टीमों को निर्देश दिया गया है कि कार्यकलाप मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही जाॅच की कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे और पूरी प्रक्रिया की विधिवत् वीडियोग्राफी भी की जायेगी। सभी टीमों को सख्त हिदायत दी गयी है कि कार्यकलाप मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में कोई जाॅच की कार्यवाही नहीं करेंगे। जाॅच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के दौरान दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान के निशान के साथ तैयार किया गया वीडियो/सीसीटीवी का रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार के रिकार्ड पूरी तरह से संरक्षित रखें जायेंगे ताकि आयोग द्वारा बाद में आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन किया जा सके। इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी नागरिक रू. 300=00 जमा करके वीडियो/सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकते हैं।
आयोग की ओर से व्यवस्था दी गयी है कि जब कभी भी किसी एजेंसी द्वारा जिले/राज्य की सीमाओं पर या किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रयोजनार्थ चेक पोस्ट स्थापित किए जायेंगे तो उस क्षेत्र में जांच के दोहराव से बचने के लिए ऐसी टीम के साथ एस.एस.टी. के सदस्य भी वहां मौजूद रहेंगे और नकदी या अन्य मदों की जब्ती की रिपोर्टिंग, एस.एस.टी. द्वारा ही की जाएगी।
श्री वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000/-रू. से अधिक की नकदी पायी जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000/- रू. के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाती हुई पायी जायेंगी, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुयें पायी जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच किये जाने और जब्ती के सम्पूर्ण घटनाक्रम को वीडियो/सीसीटीवी में दर्ज किया जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाएगा।
यदि कोई स्टार प्रचारक अनन्य रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1 लाख रू. तक की नकदी ले जा रहा है, या कोई दलीय पदाधिकारी दल के कोषाध्यक्ष के उस प्रमाण-पत्र, जिसमें धनराशि और उसके अभिप्रेत उपयोग को उल्लेख किया गया हो, के साथ नकदी ले जा रहा हो तो स्थैतिक निगरानी दल में प्राधिकारीगण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रख लेंगे और नकदी जब्त नहीं करेंगे। यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी की सहलग्नता का कोई संदेह होता है तो स्थैतिक निगरानी दल नकदी जब्त नहीं करेगा, और आयकर कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर प्राधिकारी को सूचना दे देगा।
श्री वर्मा ने बताया कि जाॅच के दौरान यदि किसी अपराध होने की कोई आशंका है तो कार्यकारी मजिस्टेªट की उपस्थिति में सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा नकदी या अन्य मदों की जब्ती की जाएगी। एस.एस.टी. के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकारी वाले न्यायालय में 24 घण्टे के भीतर शिकायत/एफआईआर दर्ज की जाएगी। श्री सिंह ने यह भी बताया कि सभी उड़नदस्ते और स्थैतिक निगरानी दल सामान या वाहन की जांच करते समय विनम्र, मार्यादित एवं शिष्ट आचरण रखेंगे। किसी महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़नदस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जब्ती की कार्यवाही के बाद, जब्त की गई धनराशि न्यायालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से जमा की जाएगी और रू. 10 लाख से अधिक की नकदी की जब्ती की एक प्रति इस प्रयोजनार्थ परियोजित आयकर प्राधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी। श्री वर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय समय से परे और अवकाश दिनों में भी, यदि आवश्यक हो, जब्त नकदी प्राप्त करने के लिए कोषागार इकाईयों को आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हंै। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी उड़नदस्ते या स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस प्राधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं, जिनमें भारी मात्रा में नकदी ले जाना शामिल है के बारे में सूचना मिलती है तो वे ऐसी वस्तुओं के बारे में सम्बन्धित विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करेंगेे।
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