बहराइच 12 जनवरी। अपराध संख्या 288/2007 अन्तर्गत धारा 304/34 भा.द.सं. थाना बौण्डी जनपद बहराइच के सजा याफता बन्दी ननकू लोध पुत्र बदलू लोध आयु लगभग 40 वर्ष निवासी सुकुल पुरवा, थाना बौण्डी जनपद बहराइच जो कि 20 जून 2018 से कारागार में निरुद्ध था। जिसकी दौरान उपचार 20 दिसम्बर 2018 को रात्रि 10ः35 बजे बंदी ननकू लोध पुत्र बदलू लोध की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी है। उक्त बन्दी की मृत्यु के सम्बंध में न्यायिक जांच न्यायालय सिविल जज(प्र.खं)/एसीजेएम बहराइच द्वारा की जा रही है।
यह जानकारी देते हुए सिविल जज(प्र.खं)/एसीजेएम बहराइच जगन्नाथ ने बताया कि उक्त मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 15 जनवरी 2021 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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