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Thursday, July 23, 2026 1:46:41 AM

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चुनाव लड़ने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भ्रामक सूचनाओं से बचें उम्मीदवार

चुनाव लड़ने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भ्रामक सूचनाओं से बचें उम्मीदवार
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार कुलदीप कुमार चौरसिया की रिपोर्ट

डीएम ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के संबंध में जारी किया आदेश, दिए निर्देश

*चुनाव लड़ने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भ्रामक सूचनाओं से बचें उम्मीदवार*

लखीमपुर खीरी । त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य-क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य-जिला पंचायत के पदों व स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने नाम निर्देशन पत्र के लिए नियत दिनांक के पूर्व ही यथा सम्भव कार्यवाही पूरी कर लेनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र के निर्देशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार 04(चार) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के दिनाॅंक से नामांकन हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक की जायेगी। परन्तु नामांकन के अन्तिम दिनांक को नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वान्ह 11ः00 से अपरान्ह 1ः00 बजे तक की जायेगी। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि के बारे में बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 150रु, जमानत राशि 500 रु, अधिकतम खर्च की सीमा दस हजार रु, प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रु, जमानत राशि दो हजार रु, अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार व सदस्य जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रु, जमानत राशि चार हजार, अधिकतम खर्च की सीमा एक लाख 50 हजार निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनु. जनजाति, अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से है तो नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जायेगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन संबंधित विकास खण्डों मुख्यालय से तथा सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से निर्धारित काउण्टर से आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रय किये जा सकेंगे। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक ’’8443-सिविल जमा, 121-चुनाव के सम्बन्ध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा’’ की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के अन्तिम दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नगद निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा शासकीय प्रपत्र फार्म नं. 385 की रसीद दी जायेगी। जिसे नामांकन पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5(अनुलग्नक-1) पर प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र(आपराधिक इतिहास, चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण) संलग्न किया जायेगा। उक्त शपत्र पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए तथा सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र-6(अनुलग्नक-1क) पर घोषणा पत्र संलग्न किया जायेगा। यदि उम्मीदवार अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवारों द्वारा प्रपत्र-अ पर घोषणा पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा प्रारूप-ब पर शपथ पत्र व नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा। दाखिल करना वांछनीय है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता(ड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए। अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। उम्मीदवार मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें। उम्मीदवार अपने प्रस्तावक की मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त किसी चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। कृयया भ्रमक सूचनाओं से बचे।

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