बहराइच 04 जून। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। न्यायिक कार्य हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह 09ः00 बजे से 10ः00 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार प्रथम द्वारा 07 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राकेश कुमार द्वारा 08 जून 2021 को, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्र प्रकाश द्वारा 09 जून 2021 को, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरज सिंह द्वारा 10 जून 2021 एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरूण मोहित निगम द्वारा 11 जून 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक सुनवाई की जायेगी।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इसके अलावा बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य एएसजे/एफटीसी-द्वितीय नितिन पाण्डेय द्वारा 07 जून को, एएसजे/एफटीसी-प्रथम मनोज कुमार मिश्रा द्वारा 08 जून को, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरूण मोहित निगम 09 जून को, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्र प्रकाश 10 जून को एवं चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरज सिंह द्वारा 11 जून 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। इसी प्रकार मजिस्ट्रियल कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगन्नाथ 07 जून को, सिविल जज (सी.डि.) ईश्वर शरण कन्नौजिया द्वारा 08 जून को, एसीजेएम अनुपम दीक्षित 09 जून को, न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह 10 जून को एवं एडिशनल सिविल जज (जू.डि.) नमितेश गुप्ता द्वारा 11 जून को पूर्वान्ह 11ः00 बजे न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मजिस्ट्रीयल कोर्ट पर उक्त नामित मजिस्ट्रेटों द्वारा बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य एडिशनल सिविल जज (जू.डि.) वर्तिका शुभानन्द 07 जून को व नमितेश गुप्ता 08 जून को, न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह 09 जून को, एसीजेएम अनुपम दीक्षित 10 जून को एवं सिविल जज (सी.डि.) ईश्वर शरण कन्नौजिया द्वारा 11 जून 2021 को न्यायिक कार्य पूर्वान्ह 10ः00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे।
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