बहराइच 13 अगस्त। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्यम की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू. 25.00 लाख का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा भी अनुमन्य है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की वित पोषित को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा भी 03 वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक आवेदक वेबसाइट केवीआईसी ऑनलाइन डाट जीओवी डाट इन पर केवीआईबी एजेन्सी चयन कर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अथवा कार्यालय के दूरभाष नम्बर 05252-297928 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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