बहराइच 23 नवम्बर। उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2021-22 में लागू की गयी है। योजनान्तर्गत रबी 2021-22 में जनपद की फसल गेहूॅ, मसूर एवं लाही-सरसों तथा हरी मटर को अधिसूचित किया गया है। योजनान्तर्गत कोई भी कृषक गेहूॅ, मसूर एवं लाही-सरसों फसल के लिए प्रति हे. बीमित धनराशि का 1.5 प्रतिशत जमा कर 31 दिसम्बर 2021 तक तथा हरी मटर फसल के लिए बीमित धनराशि का 05 प्रतिशत जमा कर 30 नवम्बर 2021 तक बीमा करा सकते हैं।
श्री शाही ने बताया कि गेहूॅ फसल के लिए प्रति बीघा रू. 76.92, प्रति एकड़ रू. 389.30 व प्रति हेक्ट. रू. 961.59, मसूर के लिए प्रति बीघा रू. 65.44, प्रति एकड़ रू. 331.20 व प्रति हेक्ट. रू. 818.07, लाही-सरसों के लिए प्रति बीघा रू. 44.97, प्रति एकड़ रू. 227.61 व प्रति हेक्ट. रू. 562.20 तथा फसल हरी मटर के लिए प्रति बीघा रू. 280.00, प्रति एकड़ रू. 1417.00 व प्रति हेक्ट. रू. 3500.00 का प्रीमियम देना होगा।
श्री शाही ने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसानो के लिए योजना ऐच्छिक है। गैर ऋणी कृषक आधार, बैंक का विवरण एवं खतौनी के साथ निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र या सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन अपनी बोई गई अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं। ऐसे ऋणी कृषक जिन्हे बीमा का लाभ नहीं लेना है उन्हें बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






