बहराइच 08 दिसम्बर। तहसील महसी अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 व उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली 2016 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मध्य नीलामी पद्धति से तालाबों का दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी महसी ने बताया कि तहसील सभागार में 17 दिसम्बर 2021 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे के मध्य होने वाली नीलामी के लिए नायब तहसीलदार महसी को नीलाम अधिकारी नामित किया गया है।
एसडीएम महसी ने बताया कि तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम गड़वा में गाटा सं. 720ख मि. क्षेत्र 2.8060 हे., हेमनापुर में गाटा सं. 90मि. क्षेत्र 1.5920हे., मासाडीह में गाटा सं. 692ग क्षेत्र 0.4450हे., चेतरा में गाटा सं. 385मा क्षे. 4.6120हे., खम्हरिया हरदोपट्टी में गाटा सं. 78 क्षे. 0.2260हे., गाटा सं. 573 क्षे. 0.2370हे. व गाटा सं. 134 क्षेत्र 0.255हे., तारापुर खुर्द में गाटा सं. 544 क्षेत्र 2.1200हे., राजापुर कलॉ में गाटा सं. 347मि. क्षे. 3.3210हे. व गाटा सं. 872मि. क्षे. 5.5160हे. तथा सरॉय मेहराबाद में गाटा सं. 291 क्षे. 1.2120 हे. का नीलामी पद्धति से दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा।
उप जिलाधिकारी महसी ने बताया कि नीलामी गृहीता को नीलामी के दिन अपने निवास एवं जाति का प्रमाण पत्र जबकि सहकारी समितियों के अध्यक्ष/सचिव को समिति की नियमावली एवं पंजीकरण सम्बन्धी अद्यावधिक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। एसडीएम महसी ने बताया कि तहसील महसी के रजिस्ट्रार कानूनगो मो. अनीस आर.के. जैतापुर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर पट्टे की शर्तों एवं नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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