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Monday, May 5, 2025 1:52:32 AM

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बिना लाइसेंस बीज की बिक्री करने पर दर्ज होगी एफ.आई.आर.

बिना लाइसेंस बीज की बिक्री करने पर दर्ज होगी एफ.आई.आर.

बहराइच 11 मई। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि खरीफ 2022 के अन्तर्गत जनपद में बीज वितरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसे देखते हुए शासन/कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। श्री पाण्डेय ने बताया कि जिले के कृषकों को खरीफ 2022 में बीज आपूर्ति एवं बिक्री हेतु बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यापारी बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किये बीज का व्यवसाय करते हुए पाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यापारी के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। सभी बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अपनी फर्म/दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखें तथा बीज क्रय करने पर कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध कराएं।
जनपद के बीज विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि रसीद पर कृषक का नाम एवं पता, खसरा संख्या, रकबा के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग संख्या तथा लाट संख्या का भी उल्लेख अवश्य करेंगे। सभी विक्रेता कृषि निदेशालय से पंजीकृत/अधिकृत फर्मों से ही बीज का क्रय करेंगे तथा बिल में लाइसेंस नम्बर का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा। सभी विक्रेता प्रत्येक माह में बीज प्राप्ति/वितरण व अवशेष की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय मंें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद के बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान से बिक्री किये जा रहे बीजों का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखेंगे। किसी भी विक्रेता के लिए रिसर्च वैरायटी, जो अधिसूचित नहीं है अपितु अनुसंधान के अन्तर्गत है, की बिक्री प्रतिबन्धित होगी किन्तु मिनीकिट्स के रूप में निःशुल्क कृषकों में उसका वितरण किया जा सकेगा। सभी विक्रेता लाइसेंस में दर्ज स्थान पर ही स्टाक का भण्डारण करेंगे अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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