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Saturday, April 26, 2025 4:10:45 PM

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बन्दियों की मौत में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य 06 जून को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बन्दियों की मौत में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य  06 जून को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच 01 जून। अपराध संख्या 613/17, अन्तर्गत धारा-302, भा.द.सं. थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच के वाद में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी बुधई पुत्र सुमई वर्मा आयु 50 वर्ष नि. ग्राम रामनगर सेमरा, थाना नवाबगंज, बहराइच की मृत्यु 26 अगस्त 2021 को अपरान्ह 04ः30 बजे जिला चिकित्सालय, बहराइच में उपचार के दौरान हो गई थी। इसी प्रकार मुकदमा अपराध सं. 08/2009, धारा 302/149, 307/149, 148 भा.द.सं. थाना को. देहात, जनपद बहराइच के वाद में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी अलीम पुत्र गुलाम अली आयु 44 वर्ष, नि. ग्राम प्रेमदास कुट्टी बाज़ार, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच की मृत्यु 19 सितम्बर 2021 को सांयकाल लगभग 05ः00 बजे के.जी.एम.यू. लखनऊ में उपचार के दौरान हो गयी थी। जिसकी न्यायिक जॉच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा की जा रही है।

यह जानकारी देते हुए जॉच अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच अविरल सिंह ने बताया कि बन्दियों की मौत के बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 06 जून 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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