बहराइच 23 जुलाई। भारत सरकार नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर 2019 द्वारा आर्म्स (एमेंडमेन्ट) एक्ट 2019 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2/2020/जी.आई.-174/छः-पु-5-2020- 800(01)/2020 दिनांक 29 जनवरी 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 22 जुलाई 2022 को 25 शस्त्र लाइसेंसियों के तीसरे शस्त्र लाइसेंस को डेलीसेनसेड (लाइसेंस समाप्त) कर दिया गया है।
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