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Thursday, May 15, 2025 7:34:05 AM

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गुण्डा एक्ट के तहत 02 अपराधी हुए जिला बदर 04 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

गुण्डा एक्ट के तहत 02 अपराधी हुए जिला बदर  04 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

बहराइच 02 नवम्बर। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 03 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 04 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।  

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रिसिया के ग्राम अमवा जौहर सिसई नि. २ामीम खां पुत्र फकीरे खां, थाना दरगाह २ारीफ के मो. गुलामअलीपुरा नि. मो. २ारीफ पुत्र २ामीम अहमद तथा थाना फखरपुर के ग्राम हैबतपुर नि. दिलबहार उर्फ चिरकू पुत्र मोहर्रम अली को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना मुर्तिहा के ग्राम सहजरामपुरवा दा. मंझरा नि. राम गोपाल पुत्र तीरथराम व ग्राम रामनगर कण्डा दा. निधिपुरवा नि. राम नरायन पुत्र इतवारी, थाना पयागपुर के ग्राम बघैयया बेलखरा नि. त्रिवेनी पुत्र बाबू तथा थाना कैसरगंज के ग्राम पवही नि. जयवन्त पुत्र सीताराम को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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