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Thursday, May 15, 2025 2:00:36 AM

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सभी मछुआरों तक पहुचाएं मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का लाभ: डॉ. दिनेश चन्द्र

सभी मछुआरों तक पहुचाएं मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का लाभ: डॉ. दिनेश चन्द्र
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

बहराइच 26 नवम्बर। जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने सहायक निदेशक मत्स्य डॉ0 जितेन्द्र कुमार एवं उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी को निर्देशित दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से सभी पात्र पात्र मछुआ समुदाय के लोगों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आच्छादित किया जाए। विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए डीएम डॉ. चन्द्र ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को पात्रता इत्यादि के बारे में बताया जाय ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें। डीएम ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनपद में मत्स्य योजनाएं लोगों के आर्थिक विकास में अहम रोल अदा कर सकती हैं।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की विभिन्न उप योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों के अनुमोदन पर चर्चा के दौरान सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि वर्ष 2022-23 में हेतु जिले में 4353 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2995 आवेदनकर्ता पात्र पाए गए। जबकि 1358 आवेदनों में अभिलेखीय त्रुटि एवं एक से अधिक आवेदन होने की दशा में वापस कर दिए गए। बैठक के दौरान समिति द्वारा सर्वसम्मति से पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत प्रदान करते हुए लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से कराएं जाने का निर्णय लिया गया। डीएम डॉ. चन्द्र ने सदस्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि ऐसे लाभार्थी जिनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत हो गए उन्हें 03 दिसम्बर तक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाए। आवेदन-पत्र पूर्ण कर लेने वाले लाभार्थियों को भी लॉटरी में शामिल किया जाए।

बैठक के दौरान सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सभी मत्स्य गतिविधियों से जुडे़ 18 से 70 वर्ष के मत्स्य किसानो का विभाग द्वारा 05 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाता है। बीमाधारक की दुर्घटना से हुई मृत्य के उपरान्त हिताधिकारियों को सरकार द्वारा 05 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जबकि आंशिक विकलांगता पर रू. 2.50 लाख तथा चिकित्सा हेतु रू. 25 हजार की सुविधा प्रदान करने का भी प्राविधान है। डॉ. कुमार ने बताया कि मछुआ दुर्घटना बीमा कराने हेतु आवेदनकर्ता स्वयं भी यूपी फिश फार्मर ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक मत्स्य के मो.न. 9532320002 व ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के मो.न. 7393909395 अथवा विकास भवन बहराइच के निकट सरस शोरूम स्थित उनके कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर पीडी डीआरडीए पी.एन. यादव, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार, अधि.अभि. लघु सिंचाई, प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र, एलडीएम, अधि.अभि. सिंचाई सहित अन्य अधिकारी व प्रगतिशील मत्स्य पालक आदि उपस्थित रहे।

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