बहराइच 22 दिसम्बर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारण बहराइच मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय ने बताया कि मा. उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 फरवरी, 13 मई, 09 सितम्बर व 09 दिसम्बर 2023 तिथियां निर्धारित की गयी है।उन्होंने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित आपराधिक वाद, शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद चोरी से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण किया जायेगा।
इसके अलावा वैवाहिक, सम्बंध विच्छेद, भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (केवल उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लम्बित वाद) व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि) प्रीलिटेगेशन वाद धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा वादकारीगण उक्त आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु उक्त तिथियों पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अपने प्रकरणों का भी निस्तारण करा सकते हैं।
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