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Monday, May 19, 2025 1:59:50 PM

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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 18 मार्च। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए होलिका दहन, होली, गुडफाइडे, रमजान का अन्तिम शुकवार (अलविदा), ईद-उल फितर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयन्ती, राम नवमी, महावीर जयन्ती, चेटी चन्द, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, परशुराम जयन्ती आदि त्योहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं, लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी हो जाने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता का पालन कराये जाने तथा निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 29 प्रस्तर 19 मार्च 2024 से 10 मई 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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