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Tuesday, April 29, 2025 8:47:11 PM

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प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक

प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक

बहराइच 25 मई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतगणना कार्य को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिाकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद बहराइच में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना कार्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सलारपुर बहराइच में 04 जून 2024 को प्रातः 08ः00 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मतगणना प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ गल्ला मण्डी के चप्पे-चप्पे की निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जा रहे हैं।
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक विधानसभा में गणना हेतु निर्धारित 14 टेबुल हेतु और 01 ए.आर.ओ. टेबुल हेतु अर्थात कुल 15 मतगणना अभिकर्ता बनवाने हेतु सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के ए.आर.ओ. को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप-18 दो प्रतियों में भरकर 02 फोटो और आई.डी. के साथ 02 दिवस में सम्बन्धित एआरओ को उपलब्ध करा दें। प्रत्याशियों से यह भी अपेक्षा की गई कि अपने-अपने मतगणना अभिकर्ताओं को समय से गल्ला मण्डी परिसर में उपस्थित होने के लिए कहें ताकि मतगणना कार्य की प्रक्रिया समय से प्रारम्भ की जा सके।
बैठक के दौरान जानकारी दी गयी कि गणना अभिकर्ता अपनी विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित टेबिल पर ही रह सकेंगे। उन्हें दूसरी टेबिल या अन्य स्थान पर इधर-उधर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई मतगणना अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रत्याशी मतगणना केन्द्र पर मोबाइल, स्पाई पेन, कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस अथवा ज्वलनशील पदार्थ/वस्तु, लाईटर, बीड़ी-सिगरेट, गुटका, पान मसाला, पान, पानी की बोतल आदि लेकर नहीं जायेंगे। मतगणना एजेन्ट को जो बैज/प्रवेश पास दिया जायेगा उसे वह अपने वस्त्र पर सम्मुख इस प्रकार लगायेंगे कि वह दूर से ही प्रदर्शित होता रहे। डीएम ने बताया कि मतगणना अभिकर्ता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 में दिये गये उपबन्धों का पालन करना होगा तथा मतगणना हाल में शिष्ट आचरण करते हुए गणना कार्मिकों के साथ अपेक्षित सहयोग करना होगा तथा मतगणना की गोपनीयता भी बनाये रखनी होगी। परिणाम को नोट करने के लिए कागज़ व कलम लेकर मतगणना हाल में जाने की अनुमति होगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया, समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों केे ए.आर.ओ. सहित अन्य अधिकारी, प्रत्याशी रिंकू साहनी, अरविन्द कुमार, जगराम, रमेश बाल्मीकि, रमेश गौतम, जनार्दन गोंड व बेचू लाल, प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ता व राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों में बैजनाथ रस्तोगी, अजय कुमार गौतम व सुखराम प्रजापति, भाजपा से रणविजय सिंह, सपा से ज़फरउल्ला खां बन्टी, कांग्रेस से गोपीनाथ, बसपा से डॉ. उमेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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