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Wednesday, April 16, 2025 6:20:28 PM

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न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से मोटर साईकिल क्रेता को मिला न्याय

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से मोटर साईकिल क्रेता को मिला न्याय

बहराइच 07 अप्रैल। कमल किशोर बालिग पुत्र स्व. राम मोहन वर्मा, नि. मो. मीराखेलपुरा, बहराइच द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच में दीपक खन्ना (प्रोप्राइटर), मेसर्स खन्ना हाण्डा, निकट एचडीएफसी बैंक डिगिहा, गोण्डा रोड, बहराइच व मैनेजिंग डायरेक्टर, हाण्डा मोटर साइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, (एच.एम.एस.आई.), गुड़गांव, हरियाणा के विरूद्ध योजित परिवाद सं. 10/2014 में परिवादी द्वारा दोषपूर्ण मोटर साइकिल को बदल कर दूसरी मोटर साइकिल देने एवं उक्त मोटर साइकिल न बदल पाने की स्थिति मोटर साईकिल की कीमत रू. 56,292=45 मय 12 प्रतिशत ब्याज दिलाने एवं दोषपूर्ण मोटर साइकिल से उत्पन्न मानसिक शारीरिक व आर्थिक खर्च हेतु रू. 20,000=00, मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस पर व्यय की गई धनराशि रू. 5,346=00 तथा वाद व्यय रू. 5000=00 विपक्षीगण से परिवादी को दिलाये जाने की फरियाद की गई।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा पारित आदेश में विपक्षी सं. 2 को आदेशित किया गया है कि वह विपक्षी सं. 1 के माध्यम से परिवादी की पुरानी मोटर साईकिल वापस लेकर उसी गुणवत्ता की नई मोटर साईकिल 30 दिन के अन्दर प्रदान करे। विपक्षी सं. 1 व 2 को संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया है कि वे परिवादी को हुये मानसिक पीड़ा हेतु रू. 5,000=00 व परिवाद व्यय के रूप में रू. 2,000=00 भी अदा करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि नई मोटर साईकिल उपलब्ध कराना सम्भव न हो तो खरीदी गई मोटर साईकिल की मूल कीमत रू. 53,652=00 पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक अदा करना होगा।

 

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