बिहार के भोजपुर जिले के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषियों की सजा का एलान कर दिया गया है. इनमें से 5 को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है और इनपर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं शेष 15 दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट में ADJ-1 की अदालत ने सजा का एलान किया है.आपको बता दें कि ADJ-1 की अदालत में इन सभी 20 आरोपियों को 28 नवंबर को ही दोषी करार दे दिया था लेकिन सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि बिहार के इस बहुचर्चित केस में 15 आरोपियों को युवक की हत्या के बाद दंगा फैलाने और 5 मुख्य आरोपियों को महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में दोषी करार दिया गया था. मालूम हो कि इसी साल 20 अगस्त को बिहियां में एक युवक की मौत के बाद हत्या के शक में महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम बाजार में घुमाया गया था.इस घटना को लेकर बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाने की भी बात कही थी. इस मामले में जिन गिरफ्तार किया गया था उनमें ज्यादा लोग बिहियां के ही रहने वाले थे. उनकी गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर की गयी थी. छात्र की हत्या, उपद्रव और महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई करने के मामले में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.
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