पटना हाईकोर्ट ने मैट्रिक परीक्षा 2017 की सेकंड टॉपर भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला देते हुए 2 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. भव्या कुमारी की याचिका पर जस्टिस सी एस सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समीति पर 5 लाख रुपये का जुर्मान लगाया है. ये राशि जमुई के सिमलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल को दी जाएगी, जो इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए करेंगे.याचिका में भव्या ने कहा था कि उसे हिंदी में कम अंक दिए गए, जिस कारण वह उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पायी. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां बोर्ड पर आर्थिक दंड लगाया. वहीं भव्या के परिणाम को संशोधित करने का भी निर्देश दिया. परिणाम संशोधन के बाद भव्या संयुक्त टॉपर होंगी.2017 मैट्रिक परीक्षा में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की भव्या कुमारी को कुल 464 अंक मिले थे जबकि टॉपर प्रेम कुमार को 465 अंक हासिल हुए थे. भव्या बिहार के बेगूसराय के सहजानंद नगर की रहने वाली है. उसके पिता राम प्रकाश सिंह इंजीनियर और मां रेणुका सिंह टीचर हैं.
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