लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ केस स्वीकार कर लिया है. सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत बुधवार को केस स्वीकार किया है. तेजस्वी के खिलाफ मानहानि और जानबूझकर शांति भंग करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है. दर्ज धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है. अब इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.तेजस्वी यादव के खिलाफ नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया है. ये मामला मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से जुड़ा है, जिसमें तेजस्वी यादव द्वारा नाम घसीटे जाने को लेकर मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया है. ये परिवाद मानहानि और प्रतिष्ठा हनन को लेकर दर्ज कराया गया है.मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस का मामला प्रकाश में तब आया जब टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ( TISS) की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई. बिहार सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे इन बालिका गृह में छोटी-छोटी बच्चियों का शोषण किया जाता रहा है. इस मामले में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. 28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस हाई प्रोफाइल केस में कई आरोपी जेल में है. मामले को लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा तक देना पड़ा है.
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