पटना हाईकोर्ट ने पटना की साफ-सफाई पर तल्ख टिप्पणी की है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पटना देश का सबसे गंदा शहर है. यहां नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर हैं. इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम, साफ-सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करना बेमानी है. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी और न्याययमूर्ति नीलू अग्रवाल की पीठ ने अधिवक्ता शंभू शरण सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की कोर्ट ने ये टिप्पणी की.कोर्ट ने कहा कि पटना नगर निगम का इतिहास है कि काम करने वाले अधिकारी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं. गंदगी हटाने से पहले ही अच्छे अधिकारी नगर निगम से हटा दिए जाते हैं. शहरवासी रिजल्ट चाहते हैं, न कि अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान में विश्वास रखते हैं.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को शर्मिंदा करने के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है बल्कि जानकारी लेकर सरकार को निर्देश देने के लिए बुलाया जाता है.
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