भागलपुर में हुए उपद्रव कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है.वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शनिवार को इस मामले में भागलपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. ADJ चतुर्थ कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.अर्जित शाश्वत चौबे भागलपुर के नाथनगर उपद्रव मामले में नामजद आरोपी हैं. बचाव और सरकार की ओर से करीब घंटे भर तक जमानत की बिंदु पर बहस हुई जिसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.केंद्रीय मंत्री के पुत्र अर्जित पर 17 मार्च को बिना अनुमति भारतीय नववर्ष का जुलूस निकालने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में कोर्ट ने अर्जित शाश्वत चौबे समेत कई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया था.अर्जित चौबे की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है और सीएम नीतीश कुमार, उनके सुशासन समेत धर्म निरपेक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. जदयू के कई नेताओं ने अर्जित को अपराधी तक बता डाला है. दूसरी तरफ अर्जित के पिता अश्विनी चौबे, बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह समेत कई नेता अर्जित को निर्दोष बता रहे हैं.अर्जित की गिरफ्तारी को लेकर बिहार पुलिस की एसआईटी भी लगातार छापेमारी कर रही है.
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