शादी या कोई समारोह मैरिज हाल से की जा रही है तो अधिकतम 50 अफरीदी मेहमान बुलाए जा सकते हैं लेकिन एक समय में अधिकतम 100 मेहमानों की ही अनुमत है।
कार्यक्रम अगर खुले लान में है तो क्षमता के 40 फ़ीसदी लोग आ सकते हैं मसलन लान की क्षमता 1000 है तो यहां 400 लोग एक समय में आ सकते हैं।
पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबरों की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल व गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए समारोह किया जा सकता है ऐसी खबरें या शिकायतें आए तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि समारोहों के बीच के लिए जो संख्या निर्धारित की गई उनमें बैंड बाजा या अन्य कर्मियों शामिल नहीं माने जाएंगे बैंड बजाने और डीजे बजाने में रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम ने मेरठ के विवाह मंडलों में पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है।
गौरतलब है कि मेरठ पुलिस ने मंगलवार व बुधवार को अभियान चलाकर शादी के मंडप में छापे मारे थे
दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ लालकुर्ती थाने और सिविल लाइन थाने में एफ आई आर दर्ज की थी कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर बराती और घरआती समेत मंडल के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी इसे लेकर लोगों ने काफी रोष था और उनकी शिकायत सीएम योगी से की थी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






