भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमे 31 साल से जेल में बंद हत्यारा ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक बम धमाके में हुई थी। धमाके में उपयोग किए गए दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में ए. जी. पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था।
पेरारिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दोषियों ने दलीलें दी कि 16 साल से ज्यादा की सजा भुगतने के बाद भी अन्य दोषियों की तरह उन्हे छूट से वंचित कर दिया गया है। अब तक वे तीन दशक तक जेल की सजा काट चुके हैं। जिस पर आज कोर्ट ने पेराविलन को रिहा करने का फैसला दिया । इधर, कांग्रेस ने पेररिवलन की रिहाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है।
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