बहराइच 01 जनवरी। अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बहराइच ने जानकारी दी है कि जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ (एसएसएस) 01 जनवरी 2019 से लागू की गयी है जो 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। समाधान योजनान्तर्गत घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी-1) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) जिनका स्वीकृत भार अधिकतम 02 किलोवाट तक है एवं निजी नलकूप उपभोक्ता (एलएमवी-5 समस्त विद्युत भार) का माह दिसम्बर 2018 तक का 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया जायेगा। समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को 01 से 31 जनवरी 2019 तक मूल बकाया राशि का 30 प्रतिशत धनराशि जमा कर योजनान्तर्गत पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वह अवशेष धनराशि 31 मार्च 2019 तक जमा कर सकते हैं। अधि.अभि. विद्युत ने बताया कि इच्छुक उपभोक्ता कार्यालय अधि.अभि., विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, ऊर्जा भवन, निकट रेलवे माल गोदाम रोड, सिद्धनाथ टाकीज़ के निकट, कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, प्रथम-बख्शीपुरा, डीज़ल पावर आउस, निकट रेलवे क्रासिंग बहराइच तथा कार्यालय उप खण्ड अधिकारी-द्वितीय, 33/11 केवी उपकेन्द्र, घण्टाघर के प्रथम तल पर अपनी सुविधानुसार पंजीकरण कराकर योजना से लाभान्वित हा सकते हैं।
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