बहराइच 24 नवम्बर। जनपद में घटित जघन्य अपराध संख्या 122/2021 धारा-376(3), 323, 506बी. भा.द.सं. व धारा 5पी/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पीड़िता के परिवार को त्वरित न्याय दिलाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र द्वारा मा. जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित मॉनीटरिंग सेल की बैठकों में इस वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु निरन्तर अनुरोध किये जाने तथा समुचित पैरवी व न्यायालय को समस्त साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) पास्को कोड जनपद बहराइच को निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप मात्र 78 दिनों की अल्प अवधि में ही दोषी को किये की सजा मिली है।
उल्लेेखनीय है कि मा. अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम/रेप एण्ड पास्को एक्ट बहराइच द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1033/2021 मुकदमा अपराध संख्या-122/2021 धारा-376(3), 323, 506 बी0 भा0द0सं0 व धारा 5पी0/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जनपद के थाना सुजौली के एक गांव से सम्बन्धित वाद में विगत 23 नवम्बर 2021 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है। मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश से जनसामान्य में कानून व्यवस्था एवं न्याय के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है।
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