बहराइच 28 जनवरी। विवेचना अधिकारी वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना दरगाह शरीफ राजेश्वर सिंह ने बताया कि मु.अ.सं 263/2022 धारा 376, 406, 504, 506 भा.द.सं. से सम्बन्धित अभियुक्त नायाब अहमद उर्फ राजू मौर्या पुत्र झब्बर अंसारी निवासी नुरूद्दीनचक स्थाई पता राजू मौर्या पुत्र गया प्रसाद मौर्या नि. मरका मऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए विवेचना अधिकारी श्री सिंह ने यह भी बताया कि निर्धारित समय अन्तर्गत अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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